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छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना | आवेदन फॉर्म

आज में कन्यायों के विवाह करने में फिजूल खर्चे इतने बढ़ गये है। कि एक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार को अपनी कन्याओं का विवाह करना एक सबब का विषय बन चुका है और इसी कारण बहुत सी कन्याएं अविवाहित रह जाती है। इसलिए छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत करायी है।

जिसके तहत गरीब परिवारों से संबंध रखने वाली कन्याओं को विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे प्रदेश में निवस्ड करने वाली गरीब कन्याओं का भी विवाह हो सकेगा। लेकिन अभी बहुत सी कन्यायें है, जिन्हें छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी नहीं है।

जिस कारण वे इस योजना से प्राप्त होने वाले लाभ राशि को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए।हमारी टीम द्वारा इस आर्टिकल को तैयार किया गया है। जिसमें हम आपको Chhattisgarh Mukhyamntri Kanya Vivah Yojana In Hindi के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। तो अगर आप इस योजना के माध्यम से विवाह सहायता राशि को प्राप्त करना चाहते है। तो लेख में अंत तक हमारे साथ बने रहें।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना | Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में निवास करने वाले गरीब परिवारों की कन्याओं को विवाह हेतु सहायता राशि प्रदान करने के लिए शुरू की गयी महत्वकांक्षी योजना है।

जिसके अंतर्गत वे परिवार जो अपनी कन्याओं का विवाह करने में असमर्थ है और कन्या की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो गयी है, तो ऐसी कन्याओं के विवाह हेतु विभाग द्वारा 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

जो कि लाभार्थी कन्या के बैंक खाते में विभाग द्वारा स्थानांतरित की जायेगी। इसलिए कन्या का किसी भी बैंक में खाता होना भी आवश्यक है और इस योजना के माध्यम से विभाग द्वारा सामूहिक विवाह भी कराये जाएंगे। जिससे फिजूल ख़र्चों से बचा जा सकेगा।

इसके अलावा आपको बता दें कि इस योजना के मध्यम से एक परिवार की अधिकतम दो कन्याएं ही लाभान्वित हो सकती है और गरीब परिवार की कन्याओं के अलावा विधवा, तलाकशुदा और अनाथ महिला और उनकी कन्याएं भी इस योजना के लिए पात्र होंगी।

योजना का नाम छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
विभागमहिला एवं बाल विकास विभाग
लाभार्थीगरीब परिवार की बालिकाएं
लाभशादी हेतु 25 हजार रूपए की वित्तीय सहायता राशि
वेबसाइट http://cgwcd.gov.in/

Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के लाभ

कोई भी कन्या अगर इस योजना के बारे में पढ़ रही है और इस योजना के माध्यम से विवाह के लिए वित्तीय सहायता को विभाग द्वारा प्राप्त करना चाहती है। तो उसे इस योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पता होना आवश्यक है। जो कि निम्म है –

  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार द्वारा गरीब कन्याओं के विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई कल्याणकारी योजना है।
  • इस योजना के तहत पात्र कन्या को 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • CG Mukhyamantri Kanya Yojana के तहत अधिकतम एक परिवार की कन्याओं को विभाग द्वारा लाभ प्रदान किया जा सकता है।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये।
  • इस योजना के शुरू होने से सामूहिक विवाह को प्रोहत्साहन मिलेगा। जिससे गरीब परिवार विवाह के समय होने वाले फ़िजूल खर्चों से बच सकेंगे।
  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से प्रदेश में निवास करने वाले गरीब परिवार की कन्याओं के जीवन स्तर में सुधार आयेगा।

Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana पात्रताएँ

यदि आप इस योजना के माध्यम से लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहती है। तो इसके लिये आपके पास कुछ पात्रताओं का होना आवश्यक है। जो कि निम्न प्रकार है –

  • आवेदिका छत्तीसगढ़ प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।आवेदन करने वाले कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये।
  • कन्या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से संबंध रखती हो।
  • आवेदिका का किसी भी बैंक में खाता होना भी आवश्यक है। क्योंकि विभाग द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी कन्या के बैंक खाते में स्थान्तरित की जाती है।

Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana दस्तावेज

इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की प्रूफ के तौर पर आवश्यकता होगी। जो कि निम्न है –

  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फ़ोटो
  • मोबाइल नंबर
  • आयु प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • विवाह प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र

Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana आवेदन कैसे करें?

यदि आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है। तो नीचे बताये गए तरीके को फॉलो कर सकते है। जो कि कुछ निम्न प्रकार है –

  • इसके लिये सर्वप्रथम आपको आगनबाड़ी कार्यकर्ती / जिला महिला बाल विकास अधिकारी / जिला कार्यक्रम अधिकारी / बाल विकास परियोजना अधिकारी के पास जाना है।
  • जहां से छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से सम्बंधित आवेदन पत्र को प्राप्त करना है।
  • और फिर पत्र में पूछी गयी सभी जरूरी जानकारीयों को भरना है तथा मांगे गए सभी दस्तावेजों की फ़ोटो कॉपी को पत्र के साथ संलग्न कर देना है।
  • इसके बाद पत्र को कार्यालय में जमा कर देना है।
  • इस प्रकार आप सफलतापूर्वक छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।

CG Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Related FAQ

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है?

छत्तीसगढ़ कन्या विवाह योजना प्रदेश के गरीब परिवारों की कन्याओं को विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही योजना है।

इस योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा कितने रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?

इस योजना के माध्यम से विभाग द्वारा 25,000 रुपये की विवाह सहायता राशि प्रदान की जाती है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए कन्या की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?

इस योजना का लाभ लेने के लिए कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

छत्तीसगढ़ कन्या विवाह योजना के तहत आवेदन कैसे करें?

कोई भी पात्र कन्या अगर इस योजना के माध्यम से आवेदन करना चाहती है। तो ऊपर लेख में बताये गए तरीकों को फॉलो करके बहुत आसानी से आवेदन कर सकती है।

क्या इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए हमे किसी शुल्क का भुगतान करना होगा?

जी नहीं! इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको किसी भी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।

निष्कर्ष –

आज हमने आपको इस लेख में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की उम्मीद करते है कि इसके बारे में पढ़कर आपको काफी अच्छा लगा होगा। इसके अलावा योजना से जुड़ी अन्य किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते है।

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