Home » सरकारी योजना » (हरियाणा) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना की पूरी जानकारी

(हरियाणा) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना की पूरी जानकारी

मुख्यमंत्री दुर्घटना सहायता योजना haryana | डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना | श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के लिए पात्रता | श्यामा प्रसाद दुर्घटना सहायता योजना में आवेदन | Dr Shyama Prasad Mukherjee Durghatna Sahayata Yojana 2019

इस पोस्ट में जानेंगे हरियाणा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना योजना क्या है हिंदी में पूरी जानकारी : नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम आपको दिन प्रतिदिन सरकारी योजनाओं से अवगत कराते है। हमने अपनी पिछली पोस्ट में आपको हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई सहारा योजना के बारे में जाना था, जिसका लिंक नीचे भी दिया गया आप यहां से भी पढ़ सकते है और आज इस लेख में हम हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई हरियाणा दुर्घटना सहायता योजना के बारे में जानेंगे।

हरियाणा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना योजना क्या है

इस योजना के अंतर्गत अपने प्रदेश के किसी भी ग़रीब असहाय व्यक्ति के साथ दुर्घटना या फिर दुर्घटना में मृत्यु, विकलांगता हो जाती है तो हरियाणा सरकार उसे 1 लाख तक सहायता बीमा राशि प्रदान करेगी। बेहतर जानकारी के लिए बता दे कि यह योजना हरियाणा सरकार ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर शुरू की जो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई प्रीमियम भुगतान देने की जरूरत नही है। इस योजना के बारे में अधिक जानने के लिए लेख को अंत तक पड़े ताकि आपको इसके बारे में उचित जानकारी मिल सके।

अक्सर देखा जाता है कि आज ग़रीब लोगों के साथ अगर किसी तरह की दुर्घटना होती है या फिर दुर्घटना में विकलांगता हो जाती है तो उन्हें अपने उपचार के लिए बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए हरियाणा सरकार ने ऐसे लोगो के लिए जो ग़रीब निम्नवर्ग में आते है उनके लिए राहत देते हुए श्याम प्रसाद योजना मुखर्जी दुर्घटना योजना की शुरुआत की है। ताकि अब किसी तरह की दुर्घटना होने पर निम्नवर्ग का ग़रीब परिवार का व्यक्ति भी अपना इलाज अच्छे अस्पतालों में करवा सके। 

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना क्या है – Dr. Shyama Prasad Mukherjee accident Scheme

हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने प्रदेश वासियों के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद योजना का संचालन किया है इस योजना के तहत हरियाणा सरकार प्रदेश के निवासियों के साथ किसी तरह की दुर्घटना होने दुर्घटना में मृत्यु होने या फिर दुर्घटना में किसी तरह की विकलांगता होने 1 लाख रुपये तक कि बीमा सहायता राशि प्रदान करेगी।

सरकार ने प्रदेश के ऐसे ग़रीब निम्नवर्ग के लोग जो पैसों के कमी के कारण दुर्घटना होने पर इलाज नही करवा पाते है। इसी बात को ध्यान में रखते हरियाणा दुर्घटना योजना को आरंभ किया है ताकि निम्न वर्ग के लोग भी अपना इलाज किसी तरह की दुर्घटना होने पा अच्छा इलाज करा सके। इस योजना के लिए कोई भी प्रीमियम भुगतान देना नही होगा यह बीमा योजना बिल्कुल फ्री है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के लिए पात्रता

  • हरियाणा का मूल्य निवासी हो ।
  • 18 से 70 बर्ष आयु के बीच इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
  • योजना का लाभ लेने के लिए मृत्यु होने के 6 महीने पहले आवेदन करना होगा और दुर्घटना की स्थिति में 12 महीने पहले आवेदन करना होगा अगर इससे बाद आवेदन करते है इसके लिए किसी तह के दावों पर विचार नही किया जाएगा
  • यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो हरियाणा सरकार उसके परिवार के सदस्य को 1 लाख रुपये की बीमा राशि देगी।

डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के लिए दस्तावेज़

  • दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति का आयु प्रमाण पत्र। 
  • निवास प्रमाण पत्र। 
  • आधार कार्ड। 
  • FIR एप्लीकेशन की फ़ोटो कॉपी। 
  • मृत्यु प्रमाण पत्र। 
  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट। 
  • हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। 

किस तरह की दुर्घटना होने पर मिलेगी यह बीमा राशि

  • सड़क, रेल, हवाई, आदि दुर्घटनाओ में।
  • सांप काटने, डूबने किसी जानवर के मारने पर हुई किसी दुर्घटना पर।
  • ऊंचाई से गिरने, मकान आदि से गिरने पर।
  • अग्नि, विस्फोटक, आदि। 
  • घुटन, बिजली गिरने, लू लगने भुखमरी में मृत्यु या दुर्घटना होने पर।

डॉक्टर श्यामा प्रसाद दुर्घटना योजना के महत्वपूर्ण बिंदु

  • आत्महत्या, जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाने या मादक पदार्थ खाने आदि के लिए इस योजना का लाभ नही मिलेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत यदि किसी दुर्घटना में विकलांगता, हाथ पैर की हानि आदि होने पर पीड़ित व्यक्ति को योजना के अंतर्गत बीमा राशि को भुगतान किया जाएगा
  • दुर्घटना में मृत्यु होने पर राशि बच्चों और माता पिता के बीच बराबर दी जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत 1 लाख तक कि बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा।

श्यामा प्रसाद दुर्घटना सहायता योजना में आवेदन कैसे करे ?

बेहतर जानकरी के लिए बता दे कि हरियाणा सरकार ने अभी इस योजना का लाभ लेने के लिए और उसमें आवेदन करने के लिए किसी भी पोर्टल वेबसाइट को तैयार नही किया है, इसके लिए अभी Offline आवेदन करने की प्रक्रिया रखी है चलिये जानते है।

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति को या उसके परिवार ले किसी सदस्य को जरूरी दस्तावेज़ ले जाकर अपने जिले के समाज कल्याण विभाग आवेदन कर सकते है।
  • आवेदन के 5 दिन के बाद उस आवेदन फॉर्म को समाज कल्याण अधिकारी उपयुक्त को भेजेगा।
  • अगर आप इस योजना के पात्र होंगे तो उपयुक्त आपको 5 दिन में इसका फैसला करेगा और योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि का भुगतान दावेदार के बैंक खाते में किया जाएगा।
  • यदि आपका आवेदन फॉर्म या दावा रद्द होता है तो इसके लिए आप उपयुक्त के फैसले के खिलाफ समाजिक न्याय और अधिकारिकता विभाग के निदेशक को इसकी अपील कर सकते है।

ये सरकारी योजनाओं के बारे में भी पढ़िये –

» मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना की पूरी जानकारी

» प्रधानमंत्री सस्ती AC योजना क्या है ? इसमें आवेदन कैसे करे पूरी जानकारी

» लाडली योजना क्या है ? इसमें आवेदन कैसे करे पूरी जानकारी

» धानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लिस्ट उत्तर प्रदेश 2019-20

निष्कर्ष

नोट: हरियाणा दुर्घटना योजना की नई अपडेट पाने के लिए आप हमारी इस वेबसाइट को बुकमार्क करके रखें ताकि आपको इसके ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट या किसी अन्य जानकारी अपडेट हो वी आपको मिल सके।

तो दोस्तों ये थी हमारी आज की पोस्ट जिसमे हमने है हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के बारे में जाना आशा है कि यह पोस्ट आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी अगर आपको इस लेख में कुछ समझ ना आया हो या इस योजना के बारे में कुछ और पूछना है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते है।

अपनी समस्या या सुझाव यहाँ लिखें