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हरियाणा विधवा पेंशन योजना 2020 ऑनलाइन आवेदन | Haryana Vidhawa Pension Yojna 2020 Online form

हरियाणा विधवा पेंशन योजना 2020 ऑनलाइन आवेदन कैसे करे :- हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में विधवा महिलाओ केलिए एक नई योजना की शुरुआत की है जिसका नाम विधवा पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने हरियाणा राज्य की सभी विधवा महिला नागरिक के लिए हर महीने पेंशन देने का एलान किया है। 

इस योजना के अंतर्गत राज्य की महिलाओ को सरकार 1600 रुपये हर महीने पेंशन देगी ये एलान हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना को बजट में शामिल किया है। 

इस योजना से उन सभी महिलाओ को लाभ मिलेगा जिनके पति की मृत्यु के बाद उनके जीवन में कोई सहारा नही होता होता हौर उनका जीवन कठिनाई से भर जाता है और उनका जीवन बहुत ही मुश्किल से गुजरता है।

ऐसी समस्याओ को देखकर हरियाणा सरकार ने ऐसी महिलाओ को हर महीने आर्थिक मदद देने के वादा किया है जिससे उनकी अर्थिक स्थिति अच्छी होसके और ऐसी महिलाये जिनके पति की मौत हो गयी है वो अपना जीवन बिना आर्थिक तंगी से यापन कर सके।

हरियाणा विधवा पेंशन योजना क्या है? (Haryana Vidhawa Pension Yojna)

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हरियाणा विधवा पेंशन योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलायी जा रही एक योजना है जिसमे सभी पात्र विधवा महिलाओ को हर महीने आर्थिक (1600 रुपये) मदद दी जाएगी।  महिलाओ को ये राशि हर महीने उनके बैंक के खाते में प्राप्त होगी इस पेंशन को पाने के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाये है उनको फॉलो करने के बाद ही आपको ये राशी प्राप्त हो सकेगी।

इस पेंशन को प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले हरियाणा विधवा पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करना होगा।ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हम आपको एक एक स्टेप बतायेगे की आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। 

आवेदन करने के लिए सरकार ने कुछ लिमिट रखी है जिनके पुरे होने के बाद ही आप बिधवा पेंशन योजना 2019 के लिए आवेदन कर पायेगे जो की निचे दी गई है कृपा ध्यान से पढ़े और फिर ऑनलाइन आवेदन करे।

हरियाणा विधवा  पेंशन योजना 2019 के लिए पात्रता

  • आवेदन करने वाली महिला हरियाणा राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए। 
  •  आवेदन करनी वाली महिला की उम्र 18 बर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए। 
  •  आवेदन करने वाली महिला के घर में उसका पति, पिता, माता या बेटा नही होना चाहिए। 
  • आवेदक की आय 2,00,000 रुपये से कम होनी चाहिए। 
  • आवेदक का आधार नंबर पेंशन डाटा के साथ लिंक होने चाहिए।

हरियाणा विधवा पेंशन योजना 2020 के लिए ज़रुरी क़ागज़ात

  • आवेदन करने वाली महिला का आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड नही होने की दशा में आपका फॉर्म नही भर सकता है। 
  •  आवेदन करने वाली महिला के पास हरियाणा ऑफ़ ऑफ़ बोनाफाइड लैटर होना अनिवार्य है। 
  •  आवेदनकर्ता के पास उसका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए तथा आय 2,00,000 से कम होनी चाहिए। 
  •  आवेदनकर्ता के पास उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। 
  •  आवेदनकर्ता का बैंक खाता और बैंक पासबुक होनी चाहिये। 
  •  हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र। 
  •  सरपंच और पटवारी द्वारा हस्ताक्षर की हुई रिपोर्ट। 

हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लाभ

  •  हरियाणा में बेसहारा बिधवा माहिलाओ को सरकार की तरफ से जीवन यापन करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 
  •  हरियाणा सरकार ऐसी पात्र महिलाओ को 1600 रुपये प्रति महीने उनके बैंक खाते में पेंशन के तौर पर देगी। 
  •  महिलाये आत्मनिर्भर हो जाएगी और उनकी हालत में सुधार आएगा। 
  •  महिलाये अपने पति की मृत्यु के बाद अपना जीवन यापन करने में सक्षम होगी और किसी पर निर्भर नही रहना होगा। 

हरियाणा बिधवा पेंशन योजना 2020 में मिलने वाली कुल राशि

हरियाणा सरकार इस योजना के तहत अपने राज्य की सभी पात्र बिधवा महिलाओ को 1600 रुपये महीने प्रदान करेगी इसका मतलब सरकार साल भर में 19,200 रुपये महिलाओ को प्रदान करेगी।

हरियाणा बिधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करे ?

  • सबसे पहले आप यहाँ से विधवा पेंशन योजना का फॉर्म यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड करले और प्रिंट आउट निकाल ले। 
  • आपको हरियाणा बिधवा पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म को सही तरह से भरकर अपने सरपंच आया नगर पार्षद से वेरीफाई करा ले। 
  • विधवा पेंशन योजना के फॉर्म को सरपंच आया नगर पार्षद से वेरीफाई कराने के बाद अपने गॉव के पटवारी से भी वेरीफाई करा ले। 
  •  फॉर्म को वेरीफाई करवाने के बाद अपने पास के csc सेंटर यानि की कॉमन सर्विस सेंटर में चले जाये। 
  • कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर अपने सभी डाक्यूमेंट्स को चेक करवाए और फिर उससे वो सभी डाक्यूमेंट्स ऑनलाइन फिलअप करेगा और आपकी एक CIDR ID को जेनरेट करेगा। 
  • कॉमन सर्विस सेंटर का ऑपरेटर आपके सभी डाक्यूमेंट्स को स्कैन करके एक ऑनलाइन पीडीऍफ़ फाइल बनायेगा और ऑनलाइन अपलोड कर देगा। 
  •  विधवा पेंशन योजना का ऑनलाइन भरा गया फॉर्म तथा स्कैन किये हुए सभी डाक्यूमेंट्स आपके तहसीलदार के पास ऑनलाइन भेज दिए जायेगे। 
  • और कॉमन सर्विस सेंटर ऑपरेटर आपके भेजे गये डाक्यूमेंट्स की रसीद आपको दे देगा। 
  • नायब तहसीलदार आपके विधवा पेंशन योजना के फॉर्म को समाज कल्याण बिभाग हरियाणा में आपके सभी डाक्यूमेंट्स चेक किये जायेगे और अगर कोई गलती होगी यो वो कॉमन सर्विस सेंटर ऑपरेटर के पास मेसेज आ जायेगा। 
  • अगर आपके डाक्यूमेंट्स में कोई कमी नही होती है तो तहसीलदार आपका फॉर्म सही कर देगा और आपके लिये एक सर्टिफिकेट जारी करेगा जिसपे उसके हस्ताक्षर होगे वो सर्टिफिकेट कॉमन सर्विस सेंटर से डाउनलोड करवाके आप अपना विधवा पेंशन सर्टिफिकेट ले सकते है। 
  • वो सर्टिफिकेट लेके आप बैंक चले जाए और ये सर्टिफिकेट उन्हें जमा करवा दे। 
  • इस से आपकी विधवा पेंशन बन जाएगी। 

हरियाणा बिधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन फॉर्म यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते है –

हरियाणा बिधवा पेंशन फॉर्म 

निष्कर्ष -:

तो ये थी हमारी आज की पोस्ट जिसमे हमने विधवा पेंशन योजना हरियाणा विधवा पेंशन योजना के फायदे और इसमें आवेदन कैसे करे ? आदि के बारे में विस्तार से जाना ।

आशा करता हूँ कि आपको आज के हमारे इस लेख में हरियाणा सरकार की विधवा पेंशन योजना से जुड़ी उचित जानकारी मिल गयी होगी। इसी तरह की सरकारी योजना से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।

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