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हरियाणा विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? | application Form

Haryana Vidhva Pesion Yojana :- आज हम आपके इस आर्टिकल में हरियाणा विधवा पेंशन योजना 2021 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे तथा बताएंगे कि कोई भी महिला इस योजना के तहत ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकती है तथा इसके अंतर्गत प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता राशि को प्राप्त कर सकती है। क्योंकि आज से कुछ समय पहले Haryana Vidhva Pesion Yojana के तहत केवल Offline माध्यम से आवेदन किये जाते थे।

जिस कारण विधवा महिलाओं को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत सी समस्यों का सामना करना पड़ता है और बहुत सी बार तो इन्हीं कारणों को वजह से विधवा महिला इस योजना के।लिए पात्र होने के बाबजूद भी लाभ प्राप्त नहीं कर पाती थी। लेकिन अब इसकी आवेदन प्रक्रिया को विभाग द्वारा ऑनलाइन माध्यम से शुरू कर दिया गया है, तो आइये विस्तार से जानते है कि कोई भी महिला किस प्रकार घर बैठे – बैठे ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करके विधवा पेंशन के तहत आवेदन कर सकती है तथा इसके लिए महिला के पास किन – किन दस्तावेजों और पात्रताओं का होना आवश्यक है, तो चलिए शुरू शुरू करते है –

हरियाणा विधवा पेंशन योजना क्या है? | Haryana Vidhva Pesion Yojana

हरियाणा विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

हरियाणा विधवा पेंशन योजना हरियाणा राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही सामाजिक कल्याण योजना है। जिसके अंतर्गत प्रदेश की विधवा महिलाओं को अपना जीवन याचिका को सही प्रकार चलाने के लिए  आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जायेगी। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तथा वह विधवा जो जाती है, तो महिला के आय के साधनों को अभाव हो जाता है तथा परिवार की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भी उसी महिला ले कंधों पर  आ जाती है.

जिससे महिला महिला को बहुत सी समस्यों को सामना करना पड़ता है।  लेकिन इस योजना के शुरू होने से महिलाओं को हद तक राहत मिलेगी तथा वे आत्मनिर्भर होंगी। इसके साथ ही इस योजना की आवेदन प्रक्रिया भी बहुत आसान है और योजना के तहत आवेदन करने के लिए महिला का कोई किसी भी आवेदन शुल्क का भी भुगतान नहीं करना होगा। क्योंकि इसकी आवेदन प्रकिया पूर्णतया निःशुल्क शुरू की गयी है। आइये इसके बारे में विस्तार से जानते है –

हरियाणा विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य

जब राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा किसी कल्याणकारी योजना की शुरुआत की जाती है, तो इसके पीछे उसका एक विशेष उद्देश्य होता है और उसी प्रकार इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि विधवा महिलाएँ आर्थिक रूप से मजबूत हो  तथा आत्मनिर्भर हों। जिससे उन्हें अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े।

विधवा पेंशन योजना जरूरी पात्रताएँ

इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला के पास कुछ पात्रताओं का होना आवश्यक है, तभी महिला का आवेदन इस योजना के लिए मान्य होगा। जो कि निम्न है –

  • आवेदन करने वाली महिला हरियाणा प्रदेश की स्थायी निवासी होना चाहिए। क्योंकि ये हरियाणा सरकार द्वारार प्रदेश की विधवा महिलाओं को।लाभ प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
  • महिला का किसी भी बैंक में खाता होना भी आवश्यक है क्योंकि विभाग द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि सीधे आवेदिका के खाते में स्थानांतरित की जाती है।
  • आवेदक महिला की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। तभी वह इस योजना की पात्र होगी।
  • आवेदिका की आय 2 लाख रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।

हरियाणा विधवा पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज

यदि आप इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको प्रूफ ले तौर पर कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जो कि निम्न है –

  • आवेदक महिला का आधार कार्ड
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक डिटेल्स
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फ़ोटो
  • वर्षिक आय प्रमाण पत्र

हरियाणा विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

कोई भी विधवा महिला जो स्थायी रूप से हरियाणा प्रदेश में निवास करती है तथा Haryana Vidhava Pension Yojana 2021 के तहत लाभ लेने के लिए इच्छुक है तो वह बताये गये तरीके को फॉलो करके बहुत आसानी से आवेदन कर सकती है जो कि निम्न प्रकार है –

  • इसके लिए आपको सबसे हरियाणा समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आप चाहे तो यहां https://www.socialjusticehry.gov.in/en-us क्लिक करके डायरेक्ट भी विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट ओर जा सकते है।
  • जिसके बाद आपको मेनू में जाना है जहां आपको Forms का Option दिखाई देगा। जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है।
  • क्लिक करने के बाद आपको Application Form For Widow And Destitute Women Pension का लिंक के दिखाई देगा। जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है।

हरियाणा विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

  • क्लिक करने के बाद आपके डिवाइस में हरियाणा पेंशन योजना से जुड़ा Application Form PDF Forment Download होना शुरू हो जाएगा।
  • अब आपको इस Form का Print Out निकलवा लेना है। तथा पूछी गयी सभी मूल जानकारीयों को भर लेना है।
  • जानकारीयों को भरने के बाद मांगे गए दस्तावेजों की फ़ोटो कॉपी को पत्र के साथ संलग्न करना है।
  • जिसके बाद इस फॉर्म को ले जाकर नज़दीकी समाज कल्याण विभाग से संबंधित कार्यालय में इसे जमा कर देना है।
  • तथा यहां से आपको एक आवेदन स्लिप।प्राप्त होगी।जिसे आपको भविष्य के लिए सुरक्षित करके रख लेना है।
  • इस प्रकार विधवा पेंशन योजना के लिए आपका आवेदन सफलतापूर्वक पूर्ण हो जायेगा।

हेल्पलाइन नंबर

किसी भी महिला ने हरियाणा विधवा पेंशन योजना 2021 (Haryana Vidhava Pension Yojana 2021) के तहत आवेदन किया है या फिर करने करने के बारे में सोच रही है तथा उसे योजना से जुड़ी कोई विशेष जानकारी प्राप्त करना है तो वह विभाग द्वारा जारी किए गये हेल्पलाइन पर सम्पर्क कर सकती है। आपकी उचित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर नीचे साझा किये गये है।

Helpline Number – 0172 – 2715090, 1800 – 2000 – 023
निष्कर्ष –

तो दोस्तों आज हमने इस आर्टिकल के माध्यम से विस्तार से बताया कि आप किस प्रकार ऑनलाइन माध्यम का उपयोग कर प्रदेश कोई भी विधवा महिला हरियाणा विधवा पेंशन योजना के तहत प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता को प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकती है। उम्मीद करते कि Haryana Vidhava Pension Yojana In Hindi से जुड़ी जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित रही होगी। अगर हां! तो इसे अन्य लोगों जरूरत मंद महिलाओं के साथ शेयर करें. जिससे वो भी इसके बारे में जाने तथा इससे प्राप्त होने वाले लाभ को प्राप्त करने में सक्षम हों।

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