इसी समस्या को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में MP Mukhyamantri Krishak Jivan Kalyan Yojana की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत जिन परिवारों में एकमात्र कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो चुकी है उन परिवारों को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से वित्तीय मदद प्रदान की जाएगी।मध्य प्रदेश राज्य के जो भी परिवार इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो वह इस आर्टिकल को पूरा अक्सर करें क्योंकि आज के इस आर्टिकल में हम आप सभी लोगों के साथ मध्यप्रदेश कृषक जीवन कल्याण योजना 2021 से संबंधित हर एक जानकारी विस्तार से साझा करने जा रहे हैं।
मध्यप्रदेश कृषक जीवन कल्याण योजना क्या है? | What is MP Mukhyamantri Krishak Jivan Kalyan Yojana
मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य कृषक की किसी दुर्घटना में मृत्यु के पश्चात उनके परिवारों को आर्थिक रूप से मदद प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना को शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के सभी कृषक परिवारों को पात्र बनाया गया है जिनके परिवारों में परिवार के मुखिया की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। ऐसे परिवारों को मध्य प्रदेश सरकार ₹400000 की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ताकि मृतक के परिजन बिना किसी समस्या के अपना जीवन व्यतीत कर सकें।
यदि आप भी इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको किस योजना से संबंधित हर एक जानकारी जैसे जरूरी दस्तावेज पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि आप इस योजना से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस लेख को पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ें।
MP Krishak Jivan Kalyan Yojana 2021 से संबंधित जरूरी दस्तावेज
अगर आप मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन करने जा रहे हैं तो आप को आवेदन करते समय निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जिनकी जानकारी हम आपके लिए सूचीबद्ध नीचे उपलब्ध करा रहे हैं।
- आधार कार्ड
- मृतक व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- परिवार की वार्षिक आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
MP Krishak Jivan Kalyan Yojana 2021 online Registration के लिए जरूरी पात्रता
मध्य प्रदेश सरकार में कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए कुछ जरूरी पात्रता निर्धारित की है। इन पात्रता को पूरा करने वाले नागरिक ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जो इस प्रकार नीचे दी गई है-
- मध्य प्रदेश कृषक जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाला आवेदक कृषक होना चाहिए।
- आवेदन करने वाला आवेदन करता मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ मध्यप्रदेश में निवास करने वाले गरीब परिवार के लोगों को ही प्रदान किया जाएगा।
- कृषक जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत दुर्घटना होने के 90 दिन के अंदर आवेदन करना होगा।
- राज्य के जिन परिवारों के परिवार के मूल मुखिया की मृत्यु हो चुकी है और अब उनके पास आय का कोई साधन नहीं है वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? | MP Krishak Jivan Kalyan Yojana 2021 online Registration
मध्यप्रदेश राज्य के जो भी पात्र परिवार इस योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वह नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
- MP Krishak Jivan Kalyan Yojana के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले जनकल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें।
- जनकल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर पहुँचते ही आपके लिए मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना का लिंक दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने कृषक जीवन कल्याण योजना से सम्बंधित आवेदन पत्र आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- इस आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारी और जरूरी दस्तावेज को उपलोड करके आपको इस फॉर्म को सबमिट कर देना है।
- अगर आपके द्वारा किये गए आवेदन में कोई कमी नही होगी और आप इस योजना के लिए पात्र होंगे तो आपके बैंक एकाउंट में 4 लाख रुपये दे दिए जाएगी।
मध्यप्रदेश कृषक जीवन कल्याण योजना से सम्बंधित प्रश्न उत्तर
मध्य प्रदेश कृषक जीवन कल्याण योजना क्या है?
यह मध्य प्रदेश के कृषक के परिवारों के लिए शुरू की गई बहुत ही कल्याणकारी योजना है इस योजना के अंतर्गत यदि किसी कृषि की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को आर्थिक रूप से सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ताकि के परिजन अपना जीवन ज्ञापन बिना किसी समस्या के कर सकें।
मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थी को कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी?
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी परिवार को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ₹400000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिसका उपयोग करके मृतक के परिजन अपने परिवार का पालन कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश राज्य में जिन किसानों की मृत्यु खेती करते समय या किसी अन्य दुर्घटना में हो गई है उन परिवारों को आर्थिक सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
क्या कृषक जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत किसी किसान के शारीरिक रूप से अपंग होने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी?
जी हां जो किसान कृषि करते समय यहां किसी दुर्घटना में सारे रूप से अपंग हो जाते हैं उन किसानों के परिवार को भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी।
परिवार के मुखिया की मृत्यु होने के कितने दिन के अंदर कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत आवेदन करना होगा?
परिवार के मुखिया की मृत्यु के 90 दिनों के अंदर ही कृषक के परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत आवेदन करना होगा। इसके बाद ही वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
निष्कर्ष
ऊपर दी गई जानकारी से आप समझ चुके होंगे कि आप किस प्रकार से मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत आवेदन करके लाभ ले सकते हैं। अगर आपके लिए आज के हमारे इस आर्टिकल में बताएं की जानकारी पसंद आई हो तो इस आर्टिकल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप इस योजना से संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।