मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2021 क्या है? | What is Mukhya Mantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana
Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कमजोर वर्ग के किसानों और नागरिको के लिए शुरू की गई एक बिशेष योजना है। इस योजना के द्वारा प्रदेश सरकार किसानों और कमजोर वर्ग के नागरिको को दुर्घटना होने पर 2.5 लाख रुपये का जीवन बीमा प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त दुर्घटना के दौरान मृत्यु तथा विकलांगता की स्थिति में सरकार लाभार्थी को 5 लाख का बीमा कवर प्रदान करेगी।
Uttar Prdesh Kisan And Sarvhit Bima Yojana के अंतर्गत सभी पात्र नागरिको को लाभ मिले इस बात को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने 56 जिला अस्पतालों,एसएन मेडिकल कॉलेज को इस योजना से जोड़ा है। Mukhya Mantri Kisan Bima Yojana के तहत सभी BPL कार्ड धारक तथा छोटे विक्रेता, किसान, कमजोर वर्ग के नागरिको को पात्र बनाया गया है। जो नागरिक इस योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2021 के तहत आवेदन करना होगा।
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2021 का उद्देश्य
इस योजना के तहत किसानों तथा गरीब लोगों को 2.5 लाख का बीमा कवर मिलेगा। जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने में सरकार को कभी मदद मिलेगी। इस योजना को शुतु करने का एकमात्र उद्देश्य गरीब नागरिको को बीमा प्रदान करना है ताकि दुर्घटना की स्थिति में वह अपना उपचार करा सके। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत लाभ लेकर किसान और गरीब नागरिक 2.5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं।
UP Kisan And Sarvhit Bima Yojana के लिए दस्तावेज
उत्तर प्रदेश राज्य में रहने वाले कमजोर वर्ग के नागरिको तथा किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। जिनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमने नीचे आपको सभी जरूरी दस्तावेजों की जानकारी दी है। जो निम्न है-
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- अस्पताल तथा मेडिकल बिल
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के लिए योग्यता
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन के करने से पहले आपको इस योजना के लिए अपने पात्रता की जांच कर लेंगे क्योंकि सरकार ने केवल पात्र नागरिकों को ही लाभ प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना से संबंधित सभी जरूरी पात्रताओं की जानकारी सूचीबद्ध रूप में नीचे उपलब्ध कराई गई है जैसे-
- लाभ लेने के लिए लाभर्थियों के परिवार की वार्षिक आय 75000 या इससे कम होनी अनिवार्य है।
- केवल उत्तर प्रदेश राज्य में मूल रुप से निवास करने वाले नागरिक उत्तर प्रदेश किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- अगर आवेदक भूमिहीन किसान, छोटा विक्रेता या फिर कमजोर वर्ग का है तो वह इस योजना का पात्र माना जायेगा।
- आवेदन करके लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में आवेदन कैसे करें? | How to apply in Chief Minister’s farmer and the Sherded Insurance Scheme
राज्य के जो इक्षुक पात्र किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते है वह आवेदन करके इस योजना का लाभ ले सकते है। इस योजना का लाभ लेने के लिए अलग – अलग स्थिति में आवेदन फॉर्म को प्राप्त करके आवेदन करना होगा। नींचे हमने सभी आवेदन फॉर्म के लिंक दिए है। जिन्हें डाउनलोड करके आप आवेदन कर सकते है।
- दावा प्रपत्र सं0-1 रिवार के मुखिया/रोटी अर्जक की दुर्घटनावष मृत्यु की दषा में फॉर्म यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड करें?
- दावा प्रपत्र सं0-2 पूर्व परिवार के मुखिया/रोटी अर्जक की विकलांगता की दषा में फॉर्म यहां क्लिक करके डाउनलोड करे?
- दावा प्रपत्र सं0-3 प्राथमिक चिकित्सा फॉर्म यहाँ क्लिक करके डाउनलोड करे?
- दावा प्रपत्र सं0-4 चिकित्सीय लाभ (for Impanel Hospital) फॉर्म यहाँ क्लिक करके डाउनलोड करे?
- दावा प्रपत्र सं0-5 कार्ड बनने के पश्चात् परिवार के मुखिया/रोटी अर्जक की दुर्घटनावष मृत्यु की दषा में फॉर्म यहां क्लिक करके डाउनलोड करे?
निष्कर्ष
आज हमने आपको अपने इस आर्टिकल में मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2021 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी साझा की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दी गयी जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी।