Home » सरकारी योजना » यूपी गेहूं खरीद ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल क्या है? | ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?

यूपी गेहूं खरीद ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल क्या है? | ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?

UP Kisan Registration online portal:- किसानों को अपनी फसल का उचित दामों में बेचना एक सबब का विषय बना हुआ है। जिस कारण बहुत सी किसानों को आर्थिक घाटे का सामना करना पड़ जाता है और इसलिए अब उनके द्वारा अब किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिल सकें। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ई – उपार्जन पोर्टल को लांच कराया है जिसपर किसान ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण करवा सकता है और अपनी रबी की फसल यानि गेहूं को सरकार द्वारा निर्धारित किये गये न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर सरकारी एजेंसियों को बेच पाएंगे।

जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिल पायेगा। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश के किसान है और गेहूं की सही दाम में बिक्री को लेकर परेशान है तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया। ये कदम आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। जिसके संबंध में हर महत्वपूर्ण को हमारे द्वारा नीचे विस्तार से साझा किया गया है इसलिए लेख में अंत तक हमारे साथ बने रहें।

यूपी गेहूं खरीद ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल क्या है? | What IS UP Kisan Registration online portal

यूपी गेहूं खरीद ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल क्या है  ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें

यूपी गेहूं खरीद ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल उत्तर प्रदेश के किसानों की सुविधा और उनकी र्थीक स्थिती में सुधार लाने के लिए लांच किया गया एक ऑनलाइन पोर्टल है क्योंकि अक्सर किसानों को अपनी फसल का उचित दामों में बेचने के लिए बहुत सी समस्यों का सामना करना पड़ता है और फिर भी वे अपनी फसलों को सही दामों में बेचने में असमर्थ हो जाते है.

इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं खरीद ऑनलाइन पोर्टल को लांच किया है। जिस पर पंजीकरण करके किसान गेहूं को सरकार द्वारा निश्चित किये गए ददामों में सीधे सरकारी एजेंसियों को बेच पाएंगे। जिससे उनकी मुनाफा दर में वृद्धि होगी और उनकी आर्थिक स्थिती में सुधार आयेगा।

यूपी आवास विकास योजना 2021 | ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? | UP Awas Vikas Yojana List

यूपी गेहूं ई – क्रय प्रणाली संबंधित बिंदु

हमने आपकी बेहतर जानकारी यूपी गेहूं खरीद ऑनलाइन पंजीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को साझा किया है। जिनके बारे में जानकार आपको काफी अच्छा लगेगा। जो कि कुछ निम्न प्रकार है –

  • इस ऑनलाइन गेहूं खरीद पोर्टल के जारी होने से प्रदेश के किसानों का जीवन स्तर ऊंचा होगा और उनकी आर्थिक दशा में सुधार आयेगा।
  • इसके तहत किसानों को फसल बेचने के लिए पहले ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और टोकन प्राप्त करना होगा। तभी वे अपनी गेहूं की फसल को सरकार द्वारा निर्धारित किये गये दामों में बेच पाएंगे।
  • राज्य के जो किसान इसके माध्यम फसल को बेचना चाहते है तो उन्हें उसी निर्धारित दिन पर मंडी जाना होगा। जो दिए गए टोकन पर दर्ज है।
  • उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष गेहूं की खरीद करने के लिए पूरे प्रदेश में 550 खरीद केंद्रों को बनाया गया है जहां से 55 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इंजन की खरीदारी 1975 प्रति कुंटल के हिसाब से की जाएगी।

यूपी गेहूं खरीद ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी दस्तावेज

यदि आप इस पोर्टल के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करके क्यों को बेचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जो कि निम्न है –

  • आवेदक किसान का आधार कार्ड
  • जमीन संबंधी दस्तावेज जैसे – खसरा, खतौनी, रकबा आदि।
  • बैंक बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • खेत का राजस्व अभिलेख से संबंधित जानकारी

यूपी गेहूं खरीद पोर्टल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें? | UP Kisan Registration online portal 

यदि कोई भी उत्तर प्रदेश का किसान इसके तहत गेहूं को बेचना चाहता है तो उसे ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। इसके लिए वह नीचे बताए गए तरीके को फॉलो कर सकता है जो कि कुछ निम्न प्रकार है –

  • इसके लिए आपको सपने में खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश ई क्रय प्रणाली की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आप चाहे तो दिए गए लिंक https://eproc.up.gov.in/Uparjan/Home_Reg.aspx पर क्लिक करके डायरेक्ट भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं।
  • अब आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा जहां आपको “गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण” का ऑप्शन दिखाई देगा जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना हैं।

यूपी गेहूं खरीद ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल क्या है  ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें

  • और फिर आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। जहां से आपको 6 स्टेप्स को एक – एक करके फॉलो करना है।
  • सबसे पहले आपको पंजीकरण प्रपत्र पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। जहां आपको किसान रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा।

यूपी गेहूं खरीद ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल क्या है  ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें

  • जिसमें आपको अपने मोबाइल नंबर को दर्ज करना है और आगे बढ़े के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इसके पश्चात रबी फसल (गेहूं खरीद) के लिये किसान ऑनलाइन पंजीकरण प्रपत्र खुल जायेगा।
  • जिसमें आपको पूछी गयी सभी मूल जानकारीयों जैसे – किसान का नाम, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, आधार कार्ड नंबर, पता, तहसील आदि को भरना है।
  • सभी जानकारीयों को भरने के बाद पंजीकरण करें? के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जायेगा।

किसान पंजीकरण फॉर्म प्रिंट कैसे करें?

  • आवेदन पत्र का पंजीकरण प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है।
  • जहां से पंजीकरण प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।
  • जहां आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है और दिए गये कैप्चर कोड को दर्ज करके आगे बढ़े के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • जिसके बाद पूर्ण रूप से भरा प्रपत्र आपकी स्क्रीन पर खुल जायेगा।
  • जहां से आप पंजीकरण फॉर्म प्रिंट और सेव कर पाएंगे।

लॉक के बाद टोकन कैसे बनाये?

  • पंजीकरण करके बाद किसान को किस दिन मंडी अपनी फसल को लेकर जाना है इसके लिए उसे टोकन को बनवाना होगा।
  • जिसके लिए आपको “लॉक उपरांत टोकन बनवाएं?” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • और फिर किसान पंजीयन आईडी या मोबाइल नंबर और दिए गए कैप्चर कोड को भरकर आगे बढ़े के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • जिसके बाद क्रय टोकन किसान के मोबाइल नंबर पर प्राप्त हो जायेगा।

Up Gehun Kharid Online Registration Related FAQ

यूपी गेहूं खरीद ऑनलाइन पंजीकरण क्या है?

यूपी गेहूं खरीद पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के किसान भाइयों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल है। जिसके माध्यम किसान अपनी गेहूं की फसल को सरकार द्वारा निर्धारित किये गए न्यूनतम समर्थन मूल्यों में बेच पाएंगे।

इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं का सराकरी दाम क्या निर्धारित किया गया है?

इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं को सरकारी दाम 1950 रुपये निर्धारित किया गया है। यानि इस पोर्टल का उपयोग करके किसान 1950 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से गेहूं को बेच सकता है।

क्या इस पोर्टल के माध्यम से केवल उत्तर प्रदेश के किसान ही सुविधा का लाभ ले सकते है?

जी हां! इस पोर्टल के माध्यम से केवल उत्तर प्रदेश के किसान ही सुविधा का लाभ प्राप्त कर पाएंगे।

क्या किसान को इस पोर्टल का उपयोग करने या उस पर पांजीकृत होने के लिए किसी शुल्क का भुगतान करना होगा?

जी नहीं! इस पोर्टल पर पांजीकृत होने या इसका उपयोग करने के लिए किसान को किसी भी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा

अपनी समस्या या सुझाव यहाँ लिखें