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उत्तर प्रदेश विकलांग योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

जब कोई व्यक्ति विकलांग होता है तो उसे अपने जीवन यापन करने के लिए बहुत समस्यों का सामना करना पड़ता है।क्योंकि विकलांग होने के कारण उनके आय के साधन बहुत कम होते है।इसी बात को ध्यान में रखते हुए।उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ द्वारा अपने प्रदेश के विकलांग लोगों की सहायता के लिए उत्तर प्रदेश विकलांग योजना का शुभारंभ किया गया है।

इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिये व्व व्यक्ति वो व्यक्ति आवेदन कर सकते है।जिनकी आय 18 वर्ष से ऊपर तथा वे विकलांगता कम से कम 40% या उससे अधिक है, अगर आप अपना या अन्य किसी व्यक्ति का इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए तो आपको इसके लिए किस प्रकार आवेदन करना होगा तथा आवेदन करने के लिए आपके पास किन – किन दस्तावेज़ों का होना आवश्यक है।

इसकी जानकारी का होना भी आवश्यक है। जिसके बारे में हमारे द्वारा नीचे लेख में विस्तार Sके जानकारी साझा की गई है।इसलिए आर्टिकल को नीचे तक ध्यान पूर्वक पढ़े।हम करते है कि लेख आपके लिए मददगार साबित होगा।

उत्तर प्रदेश विकलांग योजना 2020 –

उत्तर प्रदेश विकलांग योजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक कल्याणकारी योजना है। जिसके तहत प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करने वाले विकलांग लोगों को 500 रुपये आर्थिक सहायता राशि हर महीने विकलांग व्यक्ति के बैंक खाते में भेजे जाते है।

पर प्रदेश में बहुत से ऐसे विकलांग व्यक्ति है जो इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है पर सटीक जानकारी नहीं होने की वजह से लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे है।पर अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है ल।

क्योंकि अब कोई भी विकलांग व्यक्ति इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने ले लिए ऑनलाइन माध्यम का उपयोग कर समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट ओर जाकर बहुत आसानी से आवेदन कर सकता है। जिसके बारे में नीचे लेख Step By Step बताया गया है।

उत्तर प्रदेश विकलांग योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज –

यदि आप इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते है तो आपको इसके लिए कुछ दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी। जो कि निम्न है –

आधार कार्ड – आवेदक के पास आधार कार्ड उपलब्ध होना चाहिए। क्योंकि इसका उपयोग उसकी पहचान के रूप में किया जाता है।

आय प्रमाण पत्र – इस योजना का लाभ विकलांग की आय के अनुसार प्रदान किया जाता है।इसके लिए उसका या उसके परिवार का आय प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है।

निवास प्रमाण पत्र – यूपी विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करने वाले विकलांग व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इसलिए आपके पास निवास प्रमाण पत्र का होना भी जरूरी है।क्योंकि इससे ही पता चलता है कि उत्तर प्रदेश स्थायी निवासी है।

आयु प्रमाण – इस योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक के विकलांगों प्रदान किया जाता है।इसलिए आपके पास आयु प्रमाण पत्र का भी होना आवश्यक है।

विकलांगता प्रमाण पत्र – विकलांग पेंशन योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के विकलांग लोगों को प्रदान किया जाता है। इसलिए आपके पास विकलांग प्रमाण पत्र उपस्थित हो तथा उसमें आपकी विकलांगता कम से कम 40% दर्शायी जा रही हो।

बैंक एकाउंट पासबुक – इस योजना के तहत प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता सीधे आवेदक के खाते में भेजी जाती है।इसलिए आवेदक का किसी भी बैंक में खाता होना आवश्यक है तथा उसकी पासबुक भी उपलब्ध होनी चाहिए।

पासपोर्ट साइज फ़ोटो – आवेदक की पहचान के लिए आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो को स्कैन करके अपलोड करना होगा। इसलिये आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी होना चाहिए।

मोबाइल नंबर – आवेदन पत्र को वेरीफाई कराने के लिए आपको एक मोबाइल नंबर की भी आवश्यकता होगी।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

यदि आप इस योजना के लिए लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो आप इसके लिए नीचे दिए गये पॉइंट्स को फॉलो करके बहुत आसानी से आवेदन कर सकते है जो कि निम्न है –

  • इसके लिए आपको सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • जिसका होम पेज आपकी स्क्रीन ओर कुछ इस प्रकार खुल जायेगा।जैसा स्क्रीन शार्ट में दर्शाया गया है।

उत्तर प्रदेश विकलांग योजना

  • अब आपको यहां  ‘दिव्यांग पेंशन’ का ऑप्शन दिखाई देगा।जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है।
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।जहां आपको ऑनलाइन आवेदन करें के ऊपर क्लिक कर देना है।

उत्तर प्रदेश विकलांग योजना

  • इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। जहां आपको New Entry Form का विकाल्प दिखाई देगा।जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है।

  • क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।जहां आपको एक फॉर्म दिखाई देगा।

उत्तर प्रदेश विकलांग योजना

  • अब आपको इस पत्र में पूछी गयी आवश्यक जानकारी जैसे – नाम,आधार कार्ड नंबर,वार्षिक आय आदि को भरना है और मांगे गए मूल दस्तावेज़ों को स्कैन करके अपलोड कर देना है।
  • इसके बाद दिये गए कैप्चर कोड को भर देना है।
  • कैप्चर कोड को भरने के बाद Save के ऊपर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद फॉर्म की एक बार जांच करके Final Submit कर देना है।
  • इस प्रकार आपका आवेदन सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप प्राप्त हो जाएगी।जिसको आपको सुरक्षित करके रख लेना है क्योंकि भविष्य में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है।

निष्कर्ष –

आज हमारे द्वारा लेख में उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के बारे में बताया गया। हम उम्मीद करते है कि आर्टिकल आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ होगा।

धन्यवाद!

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