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उत्तराखण्ड विकलांग पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें?

हम अपने आस – पास विकलांग लोगों (दिव्यांगजनों) को देखते होंगे। जिन्हें आपने जीवन याचिका को चलाने के लिए लिए बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति विकलांग होता है तो उसके पास आय के साधन बहुत कम होते है।

इसी बात को ध्यान भवन रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना को चलाया जाता है।जिसके अंतर्गत प्रदेश कब विकलांग लोगों को वित्तीय आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। जिससे उन्हें जीवन यापन करने के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़े।पर अभी भी बहुये से ऐसे लोग उत्तराखण्ड में निवास करते है जो वास्तव में इस योजना के लाभ लेने योग्य है।

पर सटीक जानकारी के ना होने की वजह से वो इससे प्राप्त होने वाले लाभों को प्राप्त करने से बांछित रह जाते है। पर अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं हक़ी क्योंकि आज हमारे द्वारा इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की गई है तथा इसके तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन किस प्रकार करना है।इसके बारे में भी बताया गया है तो चलिये शुरू करते है –

उत्तराखण्ड विकलांग पेंशन योजना क्या है?|What is Uttarakhand Disabled Pension Scheme

उत्तराखण्ड विकलांग पेंशन योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा चलयी जा रही एक कल्याणकारी योजना है।जिसके अंतर्गत प्रदेश के केवल व्यक्ति ही आवेदन कर सकते है तथा इसके तहत प्राप्त होने वाली वित्तये सहायता को प्राप्त कर सकते है।

इस योजना के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति का किसी भी बैंक भवन खाता होना आवश्यक है। क्योंकि विभाग द्वारा आर्थिक सहायता राशि सीधे आवेदक के खाते भवन भेजी जाती है। आइये इसके बारे में विस्तार से जानते है –

विकलांग पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावेज और पत्रतायें –

यदि विकलांग पेंशन योजना के तहत आवेदन करना चाहते है,तो इसके लिए आपके पास कुछ दस्तावेज और पात्रताओं का होना आवश्यक है,बाद में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो इसलिए हमारे द्वारा उसके बारे में पहले ही जानकारी साझा की गई है। जो निम्न प्रकार है –

आधार कार्ड – आवेदक के पास आधार कार्ड का होना आवश्यक है क्योंकि ये उसकी पहचान का प्रूफ माना जाता है।

निवास प्रमाण पत्र – UK Viklang Yojana के तहत आवेदन केवल उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी ही कर सकते है। इसलिए आपके पास निवास प्रमाण पत्र का होना जरूरी है क्योंकि ये इस बात का प्रूफ होता है कि आप उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी है।

आय प्रमाण पत्र – विकलांग पेंशन योजना का लाभ विकलांग या विकलांग के परिवार की आय के अनुसार प्रदान किया जाता है।इसलिये आपको आवेदन करते समय आय प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी।

विकलांगता प्रमाण पत्र – इस योजना का लाभ केवल विकलांग लोगों को ही प्रदान किया जाता है।इसलिए आपके आप विकलांगता प्रमाण पत्र का होना जरूरी है तथा उसमें आपकी विकलांगता 40% या उससे अधिक दर्शायी गयी हो। तभी आप इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते है।

बैंक पासबुक – योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाला लाभ सीधे आवेदक के खाते में भेज जाता है।इसलिए आवेदक का किसी भी बैंक खाता होना जरूरी है तथा उसकी पासबुक भी उपलब्ध होनी चाहिए।

पासपोर्ट साइज फ़ोटो – आवेदन करने के लिए आवेदक के पासपोर्ट साइज फ़ोटो का भी होना आवश्यक है।जिसे आवेदक की पहचान के रूप भवन उपयोग किया जाएगा।

विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

यदि आप उत्तराखण्ड विकलांग पेंशन योजना के तहत आवेदन करना चाहते है तो नीचे दिए गए Points को step By step Follow करके बहुत आसानी से आवेदन कर सकती है। जो कि निम्न है –

  • इसके लिए आपको सबसे पहले उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • जिसका होम पेज आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार खुल जायेगा। जैसा कि आप नीचे दिए गए स्क्रीन शार्ट में देख सकते है।

उत्तराखण्ड विकलांग पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें

  • अब आपको यहां आवेदन करें,स्थिती जाने का विकाल्प दिखाई देगा।जिसके ऊपर क्लिक करके आपको नया ऑफलाइन आवेदन करें के विकल्प का चयन करना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर अगला पेज खुल जायेगा।  जहाँ आपको दिव्यांगजन पेंशन का चयन करना होगा। चयन करने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आएगा। जिसके ऊपर क्लीक करके विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन PDF फॉर्मेंट में डाउनलोड कर लेना है।

उत्तराखण्ड विकलांग पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें

Application Form को PDF फॉर्मेंट में Download करने के लिए यहाँ क्लिक करें?

उत्तराखण्ड विकलांग पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें

  • अब आपको इस पत्र का इस आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकलववा लेना है।
  • जिसके बाद पत्र में पूछी गयी जानकारियों को सही प्रकार भर लेना है तथा जानकारियों को भरने कके बाद एक बार दुबारा उसकी जाँच अवश्य कर लें।  जिससे आपको बाद में किसी प्रकार की समस्या का सामान नहीं करना पड़े।
  • इसके बाद मांगे गए दस्तावेज़ों को  संलग्न कर दें बताये गए स्थान पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो को चिपका दें।
  • इसके बाद इस  लेजाकर अपने नज़दीकी समाज कल्याण विभाग  कार्यालय में जमा कर।
  • इस प्रकार आपका आवेदन सफलतापूर्वक पूर्ण हो जायेगा। और बहुत जल्द आपको विभाग द्वारा योजना से  मुहैया करा दिया जायेगा।

निष्कर्ष –

आज हमारे द्वारा इस लेख के माध्यम से उत्तराखण्ड विकलांग पेंशन योजना के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की गई है।हम उम्मीद करते है कि ये आपको पसंद आयी होगी तथा मददगार साबित हुयी होगी।

धन्यवाद !

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