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राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना : –  राजस्थान विकलांग पेंशन योजनाअगर आप राजस्थान प्रदेश में निवास करते है तो आपने विकलांग पेंशन योजन के बारे में अवश्य सुना होगा।पर अभी भी प्रदेश में बहुत से ऐसे लोग निवास करते है, जिन्हें इस योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले लाभ की अत्यन्त आवश्यकता है तथा वो इसके तहत प्राप्त होने वाले लाभ को प्राप्त करने के लिए सभी योग्यताओं को भी रखते है।

फिर चाहते है हुए भी सटीक जानकारी के ना होने की वजह से प्राप्त होने वाले लाभ को प्राप्त नहीं कर पा रहे है।अगर आपभी उस समस्या का सामना कर रहे है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है,क्योंकि आज हमारे द्वारा इस लेख के माध्यम से राजस्थान विधवा पेंशन योजना के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की गई है।

तब इसके अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने हेतु आपको किन – किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी। आदि के बारे में भी चर्चा की गई है।इसलिए लेख को नीचे तक धयनापूर्वक पढ़े। हम उम्मीद करते है कि ये आपके लिए मददगार साबित होगा।

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना क्या है? | What Is RJ Viklang Pension Yojana

हम सभी जानते है कि राजस्थान प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश भवन निवास करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर विकलांग लोगों की सहायता के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जाता है। जिससे उन्हें अपने जीवन को यापन करने के लिए किसी भी प्रकार की समस्या सामना नहीं करना पड़े। जिनमें से राजस्थान विकलांग पेंशन योजना एक मुख्य है।

इस योजना के लिए प्रदेश का कोई भी विकलांग व्यक्ति आवेदन कर सकता है।जिसकी विकलांगता 40% या उससे अधिक है। तथा इससे प्राप्त होने वाली वित्तीये सहायता को प्राप्त कर सकता है। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया बहुत ही आसान है। तो चलिये इसके बारे में विस्तार से जानते है –

राजस्थान विधवा पेंशन के लिए आवश्यक पत्रताएँ –

यदि आप इस योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले लाभ को प्राप्त करना चाहते है तो इसके लिए आपके पास कुछ आवश्यक पात्रताओं का होना आवश्यक है।जो कि निम्न है –

  • आवेदक के परिवार के परिवार की वार्षिक आय 25000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदन करने वाला व्यक्ति राजस्थान प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी कम से कम 40% या उससे अधिक विकलांग हैं तभी वह इस योजना के तहत प्राप्त होने वाले लाभ के लिए पत्र है।
  • लाभार्थी का किसी भी बैंक में खाता होना आवश्यक हैं।क्योंकि विभग द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि सीधे आवेदक के खाते में भेजी जाती है।

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज –

हम सभी जानते है कि किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए हमें पहले आवेदन करना होता है तथा उसके लिए कुछ दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार इसके लिए भी कुछ दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है। जो कि निम्न है –

  • आधार कार्ड
  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते की पासबुक
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फ़ोटो
  • मोबाइल नंबर

राजस्थान विकलांग पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें?

अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते है तो बहुत आसानी से नीचे दिए गए Points को Step By Step Follow करके कर सकते है।जो कि निम्न है –

  • इसके लिए आपको सबसे पहले विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • जहां से आपको विधवा पेंशन के लिए आवेदन पत्र को Download कर लेना है।

आवेदन पत्र को PDF फॉर्मेंट में डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें?

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना

  • इसके बाद आपको इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है।
  • जिसके बाद पूछी गयी सभी जानकारियों को पत्र में भरना होगा।
  • और फिर बताये गए मूल दस्तावेज़ों को पत्र के साथ संलग्न कर देना है।
  • फिर इस पत्र को लेजाकर आपने नज़दीकी समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा कर देना है।
  • इसके बाद विभाग द्वारा आपके द्वारा दी गयी आवेदन पत्र की जानकारी की जांच की जाएगी और अगर वह ठीक साबित होती है। तो बहुत जल्द विभाग द्वारा आपको लाभ प्रदान किया जायेगा।

निष्कर्ष –

आज हमारे द्वारा इस लेख के माध्यम से राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की गयी तथा उससे जुड़े अन्य विषयों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गयी।

हम उम्मीद करते है कि आर्टिकल में दी गयी जानकारी आपको पसंद आयी होगी तथा महवत्पूर्ण साबित हुई होगी। अगर अभी भी आपके मन में आर्टिकल में दी गयी जानकारी को लेकर कोई भी डाउट हैबतो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते है। हमारी टीम द्वारा आपके डाउट को जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश की जाएगी।

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