बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है? | What is Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana
बिहार राज्य सरकार ने राज्य के निम्न वर्ग के लोगो को खुद का उद्योग शुरू करने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है इस योजना का लाभ सभी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को दिया जाएगा। इस योजना का लाभ युवाओं को ही नही बल्कि महिलाओं को भी प्रदान किया जाएगा। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेने वाले लाभर्थियों के लिए बिहार सरकार खुद का उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख ररुपये तक कि प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी ताकि राज्य के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के नागरिक अपना स्वयं का उद्योग स्थापित कर सके।
इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि का 50% भाग यानी ₹500000 लाभार्थी को 1% ब्याज के साथ लौट आना होगा। यदि आप बिहार राज्य में आयोजित की गई बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन पर के लाभ प्राप्त करना चाहते हैं इस पोस्ट को पूरा अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें।
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए जरूरी दस्तावेज | Required Documents for Bihar Udyami Yojana
बिहार राज्य में निवास करने वाले जो भी अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के नागरिक बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई, उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करके वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो और कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता की जानकारी नीचे बताई गई है।
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए निर्धारित की गई पात्रता
इस योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी के लिए शासन ने कुछ पात्रता का निर्धारण किया है। जो इस प्रकार है जैसे-
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदनकर्ता का बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है।
- इस योजना के तहत केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के नागरिक जो खुद का उद्योग शुरू करना चाहते हैं वह आवेदन कर सकते हैं
- आवेदन करने वाले आवेदक की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट, पॉलिटेक्निक आदि होनी चाहिए।
- बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई बिहार उद्यमी योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच के सभी निम्न वर्ग के बेरोजगार शिक्षित नागरिक आवेदन कर सकते हैं।
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभ | Benifit of Bihar Udyami Yojana
इस योजना के तहत लाभार्थियों के लिए निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे जैसे-
- बिहार राज्य में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत नागरिकों को खुद का उद्योग शुरू करने के लिए 1000000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का लाभ मुख्य रूप से बिहार राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार नागरिको के लिए प्रदान किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करके बेरोजगार नागरिक खुद का रोजगार शुरू कर पाएंगे। जिससे राज्य में बेरोजगारी कम की जा सकेंगी।
- इस योजना को राज्य के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नागरिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए शुरू किया गया है।
- लाभर्थियों को 10 लाख की मदद दी जाएगी जिसमें 5 लाख ब्याजमुक्त तथा 5 लाख पर 1% ब्याज देना होगा। इस लोन की राशि को लाभार्थी 84 किस्तो में आसानी से जमा कर सकता है।
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
बिहार राज्य में निवास करने वाले जो भी चुनाव में बिहार राज्य सरकार द्वारा आयोजित की गई बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करके लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वह नीचे दिए गए स्टेप्स को ध्यान पूर्वक फॉलो करें।
- मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा आप चाहे तो यहां क्लिक http://www.startup.bihar.gov.in/CMSCSTUDYAMI/Default.aspx करके मुख्यमंत्री बिहार उद्यमी योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं।
- क्लिक करते हुए आपके सामने बिहार उद्यमी योजना की ऑफिशल वेबसाइट का होमपेज ओपन हो जाएगा। यह आपके लिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई सभी जानकारियों को ध्यान पूर्वक भरकर get otp के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके द्वारा एंटर किए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको दिए गए और otp box में एंटर करना है।
- इतना करने के बाद आपको सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात आपको नीचे submit के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर
बिहार उद्यमी योजना क्या है?
यह बिहार राज्य सरकार द्वारा राज्य के बेरोजगार शिक्षित नागरिकों के लिए शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है जिसके तहत बिहार राज्य के बेरोजगार नागरिकों को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे कि बेरोजगार नागरिक खुद का उद्योग स्थापित कर सकें।
बिहार उधमी योजना का लाभ राज्य के किन नागरिकों को प्रदान किया जाएगा?
बिहार राज्य में आयोजित उद्यमी योजना का लाभ राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कि बेरोजगार शिक्षक नागरिकों को खुद का उद्योग शुरू करने के लिए दिया जाएगा।
बिहार सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी?
इस योजना के अंतर्गत बिहार सरकार लाभार्थियों को खुद का उद्योग शुरू करने के लिए 1000000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। जो लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत मिलने वाले लोन पर कितना पर्सेंट ब्याज देना होगा?
इस योजना के तहत मिलने वाले लोन पर लाभार्थी को 500000 तक का मुक्त लोन दिया जाएगा तथा 500000 रुपए पर लाभार्थी को एक परसेंट ब्याज देना होगा। इस लोन का भुगतान लाभार्थी 84 किस्तों में कर सकते हैं।
इस योजना का लाभ सिर्फ बेरोजगार नागरिक को को प्रदान किया जाएगा?
जी हां दोस्तों इस योजना का लाभ बिहार राज्य के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं लघु वर्ग के नागरिकों को खुद का उद्योग आरंभ करने के लिए प्रदान किया जाएगा।
निष्कर्ष
आज हमने आप सभी के लिए इस पोस्ट के माध्यम से बिहार राज्य के बेरोजगार नागरिकों के लिए शुरू की गई बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? की जानकारी प्रदान की। यदि आपके लिए बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो आप हमारी वेबसाइट पर लगातार बनी रहे और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।।